नई टिहरी। अगर आप अपनी निजी भूमि पर खड़े पेड़ों के पातन (कटान) की अनुमति लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग की अनुमति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया है।
क्या है नया नियम?
प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग द्वारा जारी सूचना (पत्रांक: 1342/23-3) के अनुसार, अब निजी भूमि पर वृक्ष पातन हेतु आवेदन की प्रक्रिया ‘अपणी सरकार’ (Apuni Sarkar) पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है।
मुख्य बातें:
- अनिवार्य ऑनलाइन प्रक्रिया: अब विभाग की ओर से कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आधिकारिक पोर्टल: आवेदन के लिए नागरिकों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- उद्देश्य: इस कदम का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना है।
आम जनता से अपील
टिहरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर ने जनता से अपील की है कि वे उपरोक्त शासनादेश का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल पोर्टल के जरिए किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
टिहरी सत्य की सलाह: किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और नियमानुसार ही आवेदन करें।
बने रहें ‘टिहरी सत्य’ के साथ – सटीक खबर, आप तक।
editor – dinesh singh panwar




