हल्द्वानी हिंसाहल्द्वानी हिंसा

हल्द्वानी. हल्द्वानी हिंसा (Haldwani Violence) का मास्टर माइंड अब्दुल मलिक (Abdul Malik) लगभग 16 दिन के बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया. उसे पकड़ने के लिए उत्‍तराखंंड पुलिस ने 8 राज्यों की खाक छानी थी. उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यहां उसे जेल का खाना रास नहीं आ रहा है. उसने सब्जी-रोटी जगह बिरयानी की मांग कर दी है.

जेल में मांगी बिरयानी
अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इस दौरान उसे नैनीताल जेल में रखा गया है, लेकिन यहां अब्दुल मलिक को असहज महसूस हो रहा है. जानकारी के मुताबिक उसे जेल का खाना रास नहीं आ रहा है. उसने रोटी-सब्जी की जगह बिरयानी मांगी. उसने कमर दर्द की शिकायत भी बताई है. हालांकि पुलिस उससे पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा कि साजिश आखिर उसने कैसे रची.

अब तक 78 लोग गिरफ्तार
उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हुए हिंसा में पुलिस अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस के मुताबिक हिंसा में छह दंगाई मारे गए, जबकि पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. अब्दुल मलिक ने मदरसे का निर्माण करवाया था और इसके विध्वंस का पुरजोर विरोध किया था. उसकी पत्नी सफिया मलिक ने विध्वंस प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन तत्काल राहत पाने में विफल रही. आरोप है कि मलिक ने बनभूलपुरा में हिंसा भड़काई थी. हिंसा भड़कने के दिन से ही वह लापता था.

अब्दुल मलिक पर हैं यह आरोप
अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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